शराबप्रेमियों ध्यान दें! पंजाब में शराब के नए रेट लागू, जानें पूरी अपडेट

राज्य

लुधियाना
शराब के ठेकेदार अब मनमाने दामों पर शराब की बिक्री नहीं कर पाएंगे। एक्साइज विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पंजाब में मैरेज पैलेसों में बिकने वाल शराब के रेट फिक्स कर दिए हैं और मनमर्जी पर लगाम लगाई है। ठेकेदार इससे ऊपर इसकी बिक्री नहीं कर पाएंगे। नए रेट तुरंत प्रभाव से ही लागू कर दिए गए हैं।

बता दें कि शराब ठेकेदारों ने व्याह-शादियों के सीजन को देखते हुये सिंडीकेट बना दिया था जिसके तहत हर शराब के पेटी के दाम लगभग दोगुने से भी ज्यादा कर दिए थे जिसे लेकर पंजाब केसरी ने 6 नवंबर को ‘एक्साइज विभाग की नाक के नीचे ठेकेदार कर रहे हैं शराब की कालाबाजारी’ शीर्षक के साथ खबर छापी थी जिसके बाद विभाग के उच्चाधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए दाम पर आज लगाम लगा दी। नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि जो रेट फिक्स किए गए हैं, उनसे ऊपर कोई भी ठेकेदार शराब की बिक्री नहीं करेगा।

जिस पेटी का दाम ठेकेदारों ने 4 हजार से बढ़ाकर 7 हजार कर दिया था। उसका दाम आज 3900 रुपए फिक्स कर दिया गया है। इसी तरह जो पेटी 5 हजार से लेकर 22 हजार तक बिकती थी और ठेकेदारों ने इसे 9 हजार से लेकर 35 हजार तक बेचना शुरू कर दिया था लेकिन अब वह इसे 21,300 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच पाएंगे। इसी तरह जिस पेटी का दाम 40 हजार से बढ़ाकर 67 हजार कर दिया था उसका दाम विभाग ने 46,500 रुपए तय कर दिया है। इनमें जे.डब्लयू , गोल्ड लेवल रिजर्व जैसे ब्रांड मौजूद हैं। शिवास रीगल पेटी का दाम 90 हजार रुपए कर दिया था। विभाग ने उसका दाम 60,900 फिक्स कर दिया है। यह नोटिफकेशन विभाग ने अपनी साइट पर डाऊनलोड कर दिया है। इस नोटिफकेशन के जारी होने के बाद जहां शराब ठेकेदारों के चेहरे उदासी भरे थे, वहीं शराब के शौकिन और शादी-व्याह करने वाले लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई। 

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