हरियाणा के डीलरों के लिए बड़ा संदेश, मंत्री राणा ने जारी की चेतावनी

राज्य

चंडीगढ़ 
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते कहा कि किसानों को डी.ए.पी. या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या किसी अन्य कृषि सामग्री को जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राणा ने कहा कि किसानों को अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोई भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

कृषि मंत्री ने सभी जिलों कृषि उपनिदेशकों को ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने, मौके पर जांच कर और दोषियों के खिला लाइसैंस निलंबन से लेकर आपराधिन मुकद्दमा दर्ज करने तक क कार्रवाई करने के निर्देश दिए उल्लंघन करने वालों पर नजर रख के लिए विशेष मॉनीटरिंग व्यवस्थ सक्रिय कर दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी या डील डी.ए.पी. या यूरिया के साथ अतिरिक उत्पाद खरीदने का दबाव डालता तो किसान तुरंत टोल फ्री नंबर प कॉल करें या जिला कृषि कार्याल में शिकायत दर्ज करवाएं।

राणा ने कहा कि हाल ही में जबरन बिक्री की मिली शिकायत का जिक्र करते हुए राणा ने बताया कि तत्काल कार्रवाई की गई, संबंधित डीलरों के खिलाफ एफ. आई.आर दर्ज करवाई गई और उनके लाइसैंस रद्द कर दिए हैं। हरियाणा को डी.ए.पी. और यूरिय की पर्याप्त आपूर्ति मिल चुकी है। उर्वरक उपलब्धता को लेकन राणा ने कहा कि राज्य में रबी सीजन के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है हरियाणा को डी.ए. पी. और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति मिल चुकी है सभी जिलों में पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। उर्वरक क वितरण पैक्स, निजी डीलरों औ-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोड के केंद्रों के माध्यम से किया जा रह है। पी. ओ. एस. मशीनों पर अनिवास बायोमैट्रिक सत्यापन ने कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई है।

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