पंजाब में LPG सिलेंडर उपयोग पर नई गाइडलाइन जारी, हर उपभोक्ता को जानना ज़रूरी

राज्य

लुधियाना
केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा घरेलू गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग के खिलाफ नकेल कसने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को अब उनके द्वारा संबंधित गैस एजैंसी कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओ.टी.पी (डी.ए.सी) कोड देने के बाद ही गैस सिलेंडर की सप्लाई मिल सकेगी।

भारत की प्रमुख इंडेन गैस कंपनी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन से कमर्शियल स्थान पर घरेलू गैस सिलैंडर का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों एवं गैस की पलटी, कालाबाजारी करने वाले गैस माफिया को बड़ा झटका लगने जा रहा है, वहीं घरों में एक साथ चलने वाले मल्टीपल गैस कनैक्शनों का पत्ता भी साफ हो सकेगा।

अरुण इंडेन गैस सर्विस के प्रमुख अरुण अग्रवाल ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उक्त योजना का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की इस पहलकदमी से न केवल घरेलू गैस की कालाबाजारी और पलटी का कारोबार बंद होगा बल्कि गैस की पलटी के दौरान होने वाले जानलेवा हादसो में होने वाली बेगुनाह लोगों की मौतों का सिलसिला भी थम सकेगा।

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