कैथल
कैथल जिला प्रशासन ने संगतपुरा गांव की सरपंच सोनिया को उनके चुनावी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी में कथित गड़बड़ी के चलते निलंबित कर दिया है। आरोप है कि सरपंच ने नामांकन के समय दिए शपथ पत्र में यह उल्लेख किया था कि उनके परिवार द्वारा किसी भी पंचायती भूमि पर कब्जा नहीं किया गया। बाद में गांव के निवासी बलजीत सिंह ने शिकायत देकर दावा किया कि सरपंच के परिवार द्वारा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।
शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। सरपंच के प्रतिनिधि संदीप ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि शुरुआती जांच में किसी तरह का कब्जा साबित नहीं हुआ था। उनके अनुसार, शिकायतकर्ता चुनाव के दौरान सरपंच के विरोधियों में शामिल था।
निलंबन से पूर्व सरपंच को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा गया था। 2 सितंबर को उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दिया, जिसके बाद 9, 16, 29 अक्टूबर और 10 नवंबर को डीसी कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि प्रस्तुत तर्क संतोषजनक नहीं पाए गए। उपायुक्त ने आदेश दिया है कि पंचायत की सभी चल-अचल संपत्तियों का प्रभार तुरंत पांच सदस्यीय बहुमत समूह को सौंपा जाए।
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