अनंत सिंह की जमानत पर कोर्ट का इनकार, जेल में रहने का आदेश बरकरार

राज्य

पटना

बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष सत्र अदालत ने बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में मंगलवार को विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत में जमानत याचिका पर बहस करते हुए अनंत सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार ने अपने मुवक्किल को इस मामले में निर्दोष बताया और नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अनंत सिंह को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 20 नवंबर 2025 को विशेष निचली अदालत ने विधायक सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अनंत सिंह की ओर से सत्र अदालत में उपरोक्त नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि पटना जिले के घोसवारी थाना क्षेत्र स्थित बसावनचक गांव में 30 अक्टूबर 2025 को एक राजनीतिक पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे। इस संबंध में मृतक के पौत्र नीरज कुमार ने गोसवारी थाना में प्राथमिकी संख्या -110/2025 दर्ज करवाई थी है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) तथा 3(5) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अनंत सिंह समेत तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। 

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