डेडलाइन अलर्ट! 31 दिसंबर तक पालन अनिवार्य, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिए कड़े आदेश

राज्य

लुधियाना 
सरकार द्वारा बकाया नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस जमा करवाने पर दी गई छूट की डैडलाइन 31 दिसम्बर को खत्म हो जाएगी। इससे पहले पैंडिंग फाइलों के निपटारे के लिए इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में 26 दिसम्बर को फिर से कैंप का आयोजन किया जाएगा।

यहां बताना उचित होगा कि लोकल बॉडीज विभाग द्वारा जारी की गई वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी में एन.सी.एफ. पर छूट के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करने की डैडलाइन फिक्स की गई थी और वह लोग 31 दिसम्बर तक बकाया किस्तें जमा करवा सकते थे। लेकिन चेयरमैन के पास पहुंची शिकायतों के मुताबिक मुलाजिमों द्वारा ओ.टी.एस. से संबंधित ज्यादातर आवेदन बिना वजह एतराज लगाकर पैंडिंग रखे गए हैं।

इसके मद्देनजर चेयरमैन तरसेम भिंडर द्वारा पहले सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपनी वर्किंग में सुधार लाने की चेतावनी दी गई और फिर 18 दिसम्बर को कैंप लगाकर रजिस्ट्री, ट्रांसफर, एन.ओ.सी. से संबंधित 40 पेंडिंग केस आन द स्पॉट क्लीयर करवाए। इसके बाद भी काफी केस पैंडिंग होने की सूचना मिलने पर चेयरमैन ने 31 दिसम्बर की डैडलाइन खत्म होने से पहले 26 दिसम्बर को एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार फिर कैंप लगाने का फैसला किया गया है। 

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