जबलपुर में अवैध कॉलोनी बनाने पर होगी एफआईआर, 5 कॉलोनाइजर को नगर निगम ने दिया नोटिस

मध्य प्रदेश राज्य

जबलपुर.

अवैध कॉलोनी बनाने वाले कालोनाइजरों पर जबलपुर नगर निगम ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नगर निगम की कॉलोनी सेल ने पांच अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। जबाव सही नहीं पाए जाने पर इन सबके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं (सड़क, नाली, बिजली) के अभाव के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति तैयार की है। अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध तत्काल नोटिस और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से विकसित की जा रही साइट्स पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला पंजीयक को भी दी जाएगी सूचना

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कॉलोनी सेल की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि शहर के भविष्य और नागरिकों की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करने वाले अवैध कॉलोनाइजरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों के हितों की सुरक्षा सर्वोपरिआम जन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जिला पंजीयक और संबंधित एसडीएम को सूचित किया जाएगा, ताकि ऐसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण को रोका जा सके।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर का विस्तार नियमों के दायरे में हो। जब कॉलोनियां वैध होंगी, तो वहां रहने वाले नागरिकों को नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं सुलभता से मिल सकेंगी। बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह, देवेन्द्र सिंह चौहान एवं प्रभारी कालोनी सेल सुनील दुबे आदि उपस्थित रहे।

इन कॉलोनाइजरों को नोटिस

  • ध्रुव भोला पिता संजय नेमा, रूपेश तिवारी, परसवाड़ा
  • रामानुज तिवारी पिता शंकर गोस्वामी, जिलहरी
  • विष्णु कुशवाहा पिता साजिद कुरैशी अमखेरा
  • विजय मोहन दुबे, गढ़ा
  • महेश चन्द्रौल, प्रकाश चंद, प्रदीप कुमार पिता चौहान, ओरिया

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