मालेरकोटला
जिला मजिस्ट्रेट विराज एस. तिड़के ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणतंत्र दिवस, सोमवार, 26 जनवरी , 2026 को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मालेरकोटला जिले की हदूद में ड्राई डे घोषित किया है ।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शराब के सेवन के बाद लोगों के बीच मारपीट और झगड़े होने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शराबबंदी घोषित करना आवश्यक हो जाता है। उन्होंनें कहा कि शराबबंदी के दौरान मालेरकोटला जिले की हदूद में किसी भी शराब की दुकान (स्थानीय और अंग्रेजी), होटल, दुकान, रेस्तरां, क्लब, बीयर बार, ऐसे परिसर जहां शराब की बिक्री और सेवन कानूनी रूप से अनुमत है या अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि में शराब की बिक्री, उपयोग, सेवन/परोसना और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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