ठगी के पैसे के लेनदेन पर फंसा खाता धारक, दुर्ग में किराए से बैंक खाता देना भारी पड़ा

छत्तीसगढ़ रायपुर

दुर्ग.

सुपेला थाना क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त Acknowledgment नंबर के माध्यम से म्यूल अकाउंट की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार जेना स्माल फाइनेंस बैंक, सुपेला शाखा में खाता धारक गोपी राम देवांगन पिता भुनेश्वर राम देवांगन उम्र 30 वर्ष, निवासी सोनिया गांधी नगर जोन-01 सेक्टर-11 भिलाई खुर्सीपार जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा यह खाता खुलवाया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने यह जानते हुए कि उक्त खाता साइबर ऑनलाइन ठगी की राशि प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जानबूझकर अपने बैंक खाते को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल होने दिया।

पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि दिनांक 26 दिसंबर 2024 को आरोपी के खाते में ऑनलाइन ठगी के माध्यम से अवैध रूप से 8 लाख 12 हजार 253 रुपये की राशि जमा की गई। यह रकम विभिन्न साइबर ठगी मामलों से प्राप्त होना पाई गई, जिससे आरोपी ने छलपूर्वक व बेईमानी से अवैध धनलाभ अर्जित करने का प्रयास किया।

सुपेला थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गोपी राम देवांगन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2) एवं 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस द्वारा बैंक लेन-देन, डिजिटल साक्ष्य एवं अन्य संबंधित लिंक की जांच की जा रही है, ताकि साइबर ठगी से जुड़े अन्य आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके।

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