लुधियाना/दीनानगर.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पंजाब की 85 माइनिंग साइट्स पर रोक लगाने की खबर सामने आई है। दीनानगर विधानसभा हलका दीनानगर के अंतर्गत आने वाले गांव गाहलड़ी की पंचायत द्वारा प्रदूषण और बाढ़ के खतरे को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए National Green Tribunal (एनजीटी) ने बड़ा फैसला सुनाया है। NGT ने अगली सुनवाई तक पंजाब की 85 माइनिंग साइट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
NGT ने कार्रवाई करते हुए अगली सुनवाई तक माइनिंग पर रोक लगा दी है क्योंकि जिस तरह से बाढ़ आई थी, उससे पंजाब के गुरदासपुर के रावी नदी इलाके में भी काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद गांव गहलाड़ी की पंचायत ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जिस जगह पर इस तरह से माइनिंग की जाती है, वहां पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। अगर पानी नहीं रुका तो यह उनके खेतों और गांवों में घुस जाता है, जिससे खतरा की स्थिति बन जाती है।
कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की। पंजाब सरकार के पॉल्यूशन बोर्ड के वकील ने सभी हालात पर बात की, लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक इन 85 माइनिंग साइट्स पर, जिन पर बैन लगाया गया है, वहां काम नहीं होगा। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन फिलहाल एनजीटी ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए सभी 85 माइनिंग साइट्स पर काम रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि पंजाब सरकार और माइनिंग विभाग अपनी दलीलों में क्या तथ्य पेश करते हैं। NGT की प्रिंसिपल बेंच, जो नई दिल्ली में स्थित है, ने यह आदेश जारी किया है। फिलहाल इन साइट्स पर किसी भी प्रकार की माइनिंग गतिविधि नहीं होगी।
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