अंबाला.
नशे में धुत्त हेड कांस्टेबल की कार चढ़ने से मारी गई 24 वर्षीय निकिता की मौत के मामले में पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपित अमित कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अभी इस मामले में आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं, इस मामले में पीड़ित परिवार को पड़ाव थाने में बुलाया गया था।
मृतका के चचेरे भाई मयंक ने बताया कि वह थाने में गए थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि आज कोई सड़क हादसा हो गया है। बाद में बुलाया जाएगा। बता दें कि दो दिन पहले पीड़ित परिवार ने मंत्री विज के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई थी। साथ ही बताया था कि आरोपित पुलिस कर्मी के खिलाफ कमजोर धाराएं लगाई गई इसीलिए उसे जमानत मिल गई। इसपर विज ने एसपी अजीत सिंह को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। विज के आदेश के बाद ही आरोपित के खिलाफ 105 धारा लगाई गई।
सवा लाख रुपये होनी थी निकिता की तनख्वाह
निकिता गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, करीब ढाई साल की उसकी ट्रेनिंग अब खत्म होने वाली थी। पिता यशपाल को किडनी की समस्या है। मां भी बीमार रहती हैं और कुछ दिन पहले भाई के सिर में भी चोट लगी थी। निकिता ही परिवार को संभाल रही थी, करीब 40 हजार रुपये वेतन उसे मिल रहा था। ट्रेनिंग पूरी होते ही सवा लाख रुपये वेतन होना था। लेकिन उससे पहले ही हेड कांस्टेबल की लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। बुधवार को हादसे से 15 मिनट पहले मां से बात हुई थी। निकिता ने अपनी मां से राजमा चावल बनाकर रखने की बात कही थी।
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