नई दिल्ली
कथित शराब घोटाले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त करते हुए जज जितेंद्र सिंह ने लैटिन कहावत को कोट किया, जिसका मतलब था- न्याय होना चाहिए, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने फैसले में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी जिक्र किया है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य को कथित शराब घोटाला मामले में आरोप मुक्त करते हुए जज जितेंद्र सिंह ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने लैटिन की मशहूर कहावत को कोट करते हुए कहा कि न्याय होना चाहिए, भले ही आसमान क्यों न गिर जाए। साथ ही, मार्टिन लूथ किंग जूनियर को भी कोट किया और कहा कि कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है। जज ने कहा कि ये सिद्धांत लगातार याद दिलाते हैं कि अदालत का काम न तो कोई आसान नतीजा निकालना है और न ही किसी हावी कहानी का समर्थन करना है, बल्कि कानून का राज बनाए रखना है। इन आदर्शों पर टिके रहने से ही न्याय के प्रशासन में नागरिकों का भरोसा बना रहता है। इस भरोसे के साथ, और इस जिम्मेदारी को समझते हुए, फाइल को भेजने का निर्देश दिया जाता है।
598 पेज के ऑर्डर में, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा, "यह कोर्ट एक गंभीर और बार-बार आने वाली दुविधा का सामना कर रहा है, जिसमें PMLA के तहत शुरू किए गए केस की वजह से किसी व्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है, यह इस अनुमान पर आधारित है कि कथित रकम एक तय (प्रिडिकेट) अपराध से होने वाली अपराध की कमाई है।" उन्होंने कहा कि यह मुद्दा तब और भी अहम हो जाता है जब एक आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसे बेल देने के लिए तय की गई दो सख्त शर्तों को पार करना होता है, जिसके कारण प्री-ट्रायल स्टेज में भी उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। जज ने कहा, "यह देखा गया है कि कई मामलों में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुख्य रूप से बेल डिफॉल्ट के कानूनी नतीजे से बचने के लिए प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करता है, जबकि तय जुर्म की जांच पूरी नहीं हुई होती है।" उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि पहले जुर्म की जांच अधूरी रहती है, और यहां तक कि फाइनल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाता है।
'आरोपी लोग काफी समय से कस्टडी में थे'
जज ने कहा, "यह कोर्ट खुद एक ऐसे मामले का गवाह है जहां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कार्रवाई आरोप पर बहस के आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है, जबकि पहले से तय अपराध में, यह पता लगाने के लिए जांच अभी भी चल रही है कि कोई अपराध हुआ भी है या नहीं।" उन्होंने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि PMLA केस में आरोपी लोग काफी समय से कस्टडी में थे। जज सिंह ने कहा, "यह अजीब स्थिति गंभीर कानूनी और संवैधानिक चिंताओं को जन्म देती है, क्योंकि PMLA के तहत कार्रवाई जारी रहना तय अपराध के बने रहने पर निर्भर करता है।" उन्होंने कहा कि इस तय कानूनी स्थिति के बावजूद कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अलग से नहीं चल सकता और इसके लिए कानूनी रूप से टिकाऊ अपराध की बुनियादी नींव की जरूरत होती है, मौजूदा प्रैक्टिस एक परेशान करने वाली उलटी बात दिखाती है। स्पेशल जज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी की पावर और जीवन और निजी आजादी के अधिकार के बीच बैलेंस कानूनी कृपा का मामला नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक आदेश है। उन्होंने कहा कि इस बैलेंस को बनाए रखने में कोई भी नाकामी कानून के राज और क्रिमिनल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में जनता के भरोसे, दोनों को कमजोर कर सकती है।
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