हरियाणा में जल विभाग की सख्ती, पानी की बर्बादी पर 6079 रुपये फाइन और कनेक्शन कट

राज्य

पंचकूला.

सेक्टर-26, सेक्टर-28 तथा आशियाना फ्लैट्स, पाकेट-ए और पाकेट-बी के प्लाट धारकों के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मकानों की पानी की टंकियां लीकेज हैं या किसी कारणवश पानी ओवरफ्लो होकर छत और सड़कों पर बह रहा है, उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार यदि किसी भी प्लॉट से पानी की बर्बादी या लीकेज पाया जाता है तो संबंधित मालिक का चालान काटा जाएगा। विभाग ने बताया कि चालान राशि 6,078 रुपये के साथ 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना पानी के बिल में जोड़ दिया जाएगा।

सड़कों पर जलभराव से भी दिक्कत
निर्धारित समय में जुर्माना जमा न कराने की स्थिति में संबंधित मकान का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। पानी की बर्बादी से न केवल जल संकट गहराता है, बल्कि सड़कों पर जलभराव और फिसलन से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य
कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (मंडल-2), पंचकूला की ओर से जारी इस नोटिस में सभी निवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी पानी की टंकियों, पाइपलाइन और वाल्व की समय-समय पर जांच कराएं तथा किसी भी प्रकार की लीकेज तुरंत ठीक करवाएं, ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के चालान और अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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