बीमा कंपनी के अधिकारी एवं अधिवक्तागणों के साथ नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को

मध्य प्रदेश राज्य

बीमा कंपनी के अधिकारी एवं अधिवक्तागणों के साथ
नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को

 मंडला
ष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को सम्पूर्ण देश में किया जाना है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के निर्देशन में एवं सचिव श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जावेगी।
    आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी द्वारा समस्त न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटनादावा अधिकरण एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागण एवं आवेदक अधिवक्तागण के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत में मो.दु.दा.अधि. के अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत करने में विशेष रूचि दिखाते हुए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

    बैठक में बीमा कंपनी के अधिवक्ता सुश्री दीप्ती शास्त्री, अधिवक्ता श्री संजय मिश्रा,  अधिवक्ता श्री पी.एल. पटेल, अधिवक्ता श्री एन.के. रजक, अधिवक्ता श्री मुकेश शुक्ला एवं आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आनंद राय, अधिवक्ता श्री पवन साहू, अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र गढ़ेवाल, अधिवक्ता श्री मनोज गुप्ता, अधिवक्ता श्री थानेश्वर तेकाम, अधिवक्ता श्री अमित पटैल उपस्थित
रहे।

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