आतंक फंडिंग केस में सख्ती: आसिया अंद्राबी को लाइफ टर्म, दो सहयोगियों को 30-30 साल कैद

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नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता और दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद और उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को जनवरी में UAPA (गैरकानूनी गतिविधियों निवारण अधिनियम) के तहत दोषी ठहराया गया था।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने सजा पर दलीलें पूरी होने के बाद अंद्राबी पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले इस साल जनवरी में केस का फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि आसिया अंद्राबी और उसकी दो अन्य सहयोगियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची थी।

कोर्ट ने 14 जनवरी को अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन को UAPA की धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होने पर सजा), 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध) और 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन करना) के तहत दोषी ठहराया था।

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