सोशल मीडिया पर वायरल शादी का हुआ बुरा अंत, बागपत के फरमान पर पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत गंभीर कानूनी कार्रवाई शुरू

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बागपत

कुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की शादी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जांच में लड़की नाबालिग पाई गई, जिसके बाद पति फरमान के खिलाफ पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है।

 कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा की शादी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। जांच में सामने आया है कि जिस लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, वह वास्तव में नाबालिग है। इसके बाद पति फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय जनजाति आयोग (NCST) की जांच में यह खुलासा हुआ कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र महज 16 वर्ष 2 माह थी। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में संबंधित दस्तावेज और स्थानीय रिकॉर्ड की पड़ताल की गई।

जांच के बाद मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जनजाति आयोग की ओर से केरल और मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी को दिल्ली तलब किया है, ताकि पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली जा सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस शादी को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। जांच में उम्र संबंधी रिकॉर्ड सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बता दें कि फरमान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के रहने वाले हैं। पिछले कुछ वर्ष पहले ही वह अपने परिवार को छोड़कर फिल्मों में काम करने का सपना लेकर मुंबई चले गए। यहीं पर उनकी मुलाकात मोनालिसा से हुई। इस जोड़े ने हाल ही में केरल में शादी की। जिसके बाद से ही ये मामला चर्चा में बना हुआ है। हालांकि फरमान के परिवार का कहना है कि वे इस शादी को नहीं मानते और न ही मोनालिसा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं।

 

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