मोहाली,
नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, नई दिल्ली के जारी शेड्यूल के मुताबिक, 9 मई को अतुल कसाना, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, SAS नगर की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट SAS नगर की सभी कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। इस लोक अदालत में राजीनामा लायक क्रिमिनल केस, चेक बाउंस केस, बैंक रिकवरी केस, शादी के झगड़े, MACT केस, लेबर झगड़े, ज़मीन खरीदने के केस, बिजली और पानी के बिल से जुड़े केस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस और दूसरे सभी सिविल केस सुने जाएंगे।
इस बारे में, अतुल कसाना, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, SAS नगर समय-समय पर सेंट्रल और पंजाब गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, बिजली डिपार्टमेंट और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उन अधिकारियों से अपील की गई है कि वे अपने डिपार्टमेंट से जुड़े पेंडिंग केस 09.05.2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के ज़रिए हल करवा लें।
उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे केस जो अभी तक किसी कोर्ट में फाइल नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर बताई गई कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी लोक अदालत में पेश करके हल करवाया जा सकता है। इस मौके पर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, SAS नगर की सेक्रेटरी अमनदीप कौर ने लोक अदालतों के फ़ायदों के बारे में बताया और कहा कि लोक अदालत में केस के निपटारे के बाद दी गई कोर्ट फ़ीस वापस कर दी जाती है और इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं होती।
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad

