डेडलाइन न चूके शिक्षक: पंजाब शिक्षा विभाग का आदेश, 14 मई तक पूरा करें जरूरी काम

राज्य

अमृतसर.

पंजाब के शिक्षा विभाग ने अध्यापकों, कंप्यूटर फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। ट्रांसफर प्रक्रिया 2026 को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने निर्धारित समय के भीतर अपना डेटा अपडेट नहीं किया, तो उसे ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

14 मई तक रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य 
जारी निर्देशों के अनुसार 4 से 14 मई तक सभी कर्मचारियों को ई-पंजाब स्कूल पोर्टल पर अपनी जनरल डिटेल परिणाम और सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही “अप्रूव डेटा” बटन दबाना भी जरूरी है, अन्यथा डेटा अधूरा माना जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी के डेटा में कोई त्रुटि हो, तो वह उसे रिमार्क्स में दर्ज कर सकता है लेकिन अंतिम निर्णय विभाग का ही होगा। एक बार डेटा अप्रूव हो जाने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।स्पैशल और एग्जेम्प्ट कैटेगरी से संबंधित कर्मचारियों के लिए अपने दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो उन्हें इस श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा।

विभाग ने अपना सख्त रुख
स्टेशन चॉइस को लेकर भी विभाग ने सख्त नियम लागू किए हैं। केवल वही कर्मचारी स्टेशन चॉइस भर सकेंगे, जिनका डेटा पूरी तरह अपडेट और अप्रूव होगा। बिना डेटा अपडेट किए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ए.सी.आर. को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिन कर्मचारियों की 2024-25 की ए.सी.आर. भरी नहीं है, उन्हें पहले उसे पूरा करना होगा, तभी वे आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक डेटा अपडेट न करने वालों की कोई सुनवाई नहीं होगी और वे ट्रांसफर प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर नियम पहले, राहत बाद में वाला सख्त संदेश दे दिया है। 

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