अदालत की कार्यप्रणाली में बदलाव, Madhya Pradesh High Court में शुक्रवार से बदला समय लागू

Spread the love

जबलपुर

हाई कोर्ट की स्थापना के बाद दूसरी बार न्यायालयीन समय बढ़ाया गया है। हाई कोर्ट में अब पंद्रह मिनट अधिक कार्य होगा। सुबह 10.15 की जगह अब हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। नया नियम शुक्रवार से ही लागू हो जाएगा।

हाई कोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) समीर कुलश्रेष्ठ ने मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के निर्देश पर इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में हाई कोर्ट के काम का समय सुबह 10.30 से सायं 4.30 तक था। इस बीच विश्राम की अवधि 1.30 से 2.30 बजे तक थी। तीन जनवरी 2022 को इसमें संशोधन किया गया था।

संशोधित समय के अनुसार सुबह 10.15 से सायं 4.30 तक न्यायालयीन कार्य हो रहा था। विश्राम की अवधि दोपहर 1.30 से 2.15 तक है। नए आदेश के तहत भोजनावकाश या कोर्ट उठने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कामकाज सुबह दस बजे शुरू होगा।

 

Related Articles

Back to top button