चंडीगढ़
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त के साथ ही आयुक्त के एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। पहली जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों के नामों पर विचार के लिए प्रदेश सरकार ने सर्च कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी वैधानिक समिति को अपनी सिफारिशें भेजेगी।
पिछले महीने आयोग के मुख्य आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए रिटायर्ड आइएएस टीसी गुप्ता के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यह जिम्मेदारी अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभाल रहे हैं।मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं।
मुख्य आयुक्त पद के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अथवा केंद्र सरकार के सचिव स्तर एवं समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र हैं। आयुक्त का रिक्त पद हरियाणा सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों में से भरा जाएगा, जिन्होंने प्रशासनिक सचिव अथवा राज्य सेवा में समकक्ष पद एवं दर्जा धारण किया हो। हरियाणा काडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र होंगे।
चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करेंगे। इस पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रविधान नहीं है। वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 तथा 28 जून 2019 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी।
पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव के कार्यालय में पहली जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने होंगे।
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