भोपाल
प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से 08 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक "विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान" संचालित किया जा रहा है। दस दिवसीय इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल बसों, वैन एवं अन्य स्कूली वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करना है।
अभियान के अंतर्गत वाहनों की फिटनेस, वैध परमिट, पंजीयन, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC), चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक की उपलब्धता, जीपीएस, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास, सीसीटीवी (जहां लागू हो), निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों की गहन जांच की जाएगी। इसके साथ ही चालक के आचरण, वाहन संचालन की सुरक्षित पद्धति एवं मोटरयान अधिनियम तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा स्कूल वाहनों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी।
जांच के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चालानी कार्रवाई सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो।
बस संचालकों से अपील
मध्यप्रदेश पुलिस ने सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में निर्धारित सभी सुरक्षा उपकरण सदैव क्रियाशील एवं अद्यतन रखें तथा मोटरयान अधिनियम एवं यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें। प्रदेशवासियों से भी आग्रह किया गया है कि वे केवल वैध एवं सुरक्षित लोक परिवहन सेवाओं का ही उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी अनियमितता अथवा नियमों के उल्लंघन की सूचना तत्काल निकटतम यातायात पुलिस अथवा परिवहन कार्यालय को दें, जिससे समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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