राजेंद्र भारती को नहीं मिली राहत, बैंक फ्रॉड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा

फर्श से अर्श तक

दतिया

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. वह मानकर चल रहे थे कि फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी. कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. भारती ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं. उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और तीन साल की सजा सुनाई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। राजेंद्र भारती ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी है और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। 

जब ट्रायल कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी माना था, तब उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने दतिया में उपचुनाव का ऐलान कर दिया था. यहां पर उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है. जब भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो इससे साफ हो गया है कि उपचुनाव होगा. बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक उपचुनाव के लिए अपने-अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि दोनों दल शायद इस फैसले का ही इंतजार कर रहे थे। 

दरअसल, राजेंद्र भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एक पुराने कॉपरेटिव बैंक एफडी घोटाले और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने 2 अप्रैल 2026 को उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

हाई कोर्ट में क्या हुआ?
दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले उनकी जेल की सजा को निलंबित कर दिया था. हालांकि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी मांग पर राहत नहीं मिली. अब अदालत ने उनकी अपील भी खारिज कर दी है. राजेंद्र भारती ने अदालत से चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी राहत मांगी थी, लेकिन उन्हें इसमें भी सफलता नहीं मिली। 

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