नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमतों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत तय कर दी है. यह आदेश ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत जारी किया गया है।
इसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, इंफेक्शन, आंखों की बीमारी, सांस की तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं।
इसका उद्देश्य क्या है?
इन फॉर्मूलेशन में दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एचआईवी, हृदय रोग और आंखों के संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें रोगियों के लिए अधिक किफायती बनाना है। यह अधिसूचना 8 जुलाई को जारी की गई थी। यह डीपीसीओ, 2013 के तहत नई दवा निर्माणों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारण आदेश है, न कि मूल्य कटौती आदेश।
एमलोडिपाइन + बिसोप्रोलोल + टेल्मिसार्टन टैबलेट की कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है।
आई ड्रॉप, नेपाफेनाक + मोक्सीफ्लोक्सासिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का खुदरा मूल्य 68.64 रुपये प्रति मिलीलीटर तय किया गया है।
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क्लोपिडोग्रेल + एस्पिरिन + एटोरवास्टेटिन कैप्सूल, की कीमत 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल रखी गई है।
एनपीपीए ने यह भी दोहराया कि खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई मूल्य सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक है। डीपीसीओ, 2013 का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने कहा, 'डीपीसीओ, 2013 के पैरा 24(4) के अनुसार, प्रत्येक खुदरा विक्रेता और डीलर निर्माता द्वारा प्रदान की गई मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची, अगर कोई हो उसको अपने व्यवसाय स्थल के एक प्रमुख हिस्से पर इस प्रकार प्रदर्शित करेगा कि इसे देखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए यह आसानी से सुलभ हो।'
यह नोटिफिकेशन जारी हुआ. इस लिस्ट में जिन दवाओं के दाम तय किए गए हैं उनमें टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन, विटामिन डी3 का ओरल सॉल्यूशन, इमैटिनिब ओरल सॉल्यूशन, एम्पाग्लिफ्लोजिन से जुड़ी कॉम्बिनेशन दवाएं, टेल्मिसार्टन कॉम्बिनेशन, एस्पिरिन और एटोरवास्टेटिन वाले कैप्सूल तथा क्लोपिडोग्रेल कॉम्बिनेशन दवाएं शामिल हैं।
नियम ना पालन करने में क्या होगा?
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अगर कोई निर्माता या विपणन कंपनी अधिसूचित खुदरा कीमतों का पालन करने में विफल रहती है, तो वह अधिक वसूल की गई राशि को लागू ब्याज सहित जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी।
अधिसूचना में कहा गया है, 'अगर उपर्युक्त किसी भी उत्पाद का खुदरा मूल्य, इस मूल्य अधिसूचना और ऊपर निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाता है, तो संबंधित निर्माता/विपणन कंपनी, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पढ़े गए डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत, अधिक वसूल की गई राशि और उस पर लगने वाले ब्याज को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी।'
दुकानदारों के लिए प्राइस लिस्ट दिखाना अनिवार्य
एनपीपीए ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सभी रिटेलर और डीलरों के लिए निर्माता कंपनियों की तरफ से जारी की गई प्राइस लिस्ट अपने दुकान में साफ तौर पर लगाना अनिवार्य है. डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 (4) का हवाला देते हुए अथॉरिटी ने कहा कि हर रिटेलर और डीलर को अपनी दुकान के ऐसे हिस्से में प्राइस लिस्ट और सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी, जहां से इसे कोई भी ग्राहक आसानी से देख और जान सकेगा।
एनपीपीए के इस आदेश के मुताबिक, अब कोई भी दवा कंपनी इन दवाओं को तय की गई अधिकतम कीमत से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकेगी. सभी कंपनियों को अपने डीलरों और राज्यों के ड्रग रेगुलेटर को नई कीमत की जानकारी देनी होगी और अपडेटेड प्राइस लिस्ट भेजनी होगी. यानी दुकानों और अस्पतालों तक भी यह जानकारी पहुंचानी जरूरी होगी ताकि मरीजों को सही दाम पर दवा मिल सके।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कंपनियां दवा की कीमत में जीएसटी सिर्फ तभी जोड़ सकती हैं जब वह जीएसटी सरकार को असल में चुकाया गया हो या चुकाया जाना तय हो. मनमाने ढंग से जीएसटी जोड़कर दाम बढ़ाने की छूट नहीं है।
एनपीपीए ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई कंपनी तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलती है तो उसे वह अतिरिक्त रकम ब्याज सहित वापस करनी होगी. यह कार्रवाई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत की जाएगी. सरकार का मकसद है कि जरूरी दवाएं आम लोगों को उचित दाम पर मिल सकें और कोई भी कंपनी मरीजों से मनमानी कीमत न वसूल सके।
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