हरियाणा निर्वाचन आयोग की अपील, दो दिन में बीएलओ को दें हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र

राज्य

 चंडीगढ़
 हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं से अपील की है कि वे अगले दो दिनों के भीतर अपने हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र (इम्युनरेशन फार्म) बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को अवश्य जमा करा दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त हो चुके होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास के अनुसार, प्रदेश में 2 करोड़ 6 लाख 54 हजार 668 (99.99 प्रतिशत) मतदाताओं तक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 72 लाख 28 हजार 926 (83.41 प्रतिशत) गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन एवं अपलोड पूरा हो चुका है। शेष मतदाताओं से जल्द से जल्द प्रपत्र जमा कराने का आग्रह किया गया है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार लोहान ने बताया कि बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां उपलब्ध कराते हैं। मतदाता को विवरण भरकर स्वयं अथवा परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर कराने के बाद एक प्रति बीएलओ को जमा करनी होती है, जबकि बीएलओ के हस्ताक्षर वाली दूसरी प्रति रसीद के रूप में अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता अपना गणना प्रपत्र आनलाइन भी भर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए-2) के माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करें और समय पर गणना प्रपत्र जमा कराने में सहयोग दें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं के विवरण में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है, वे 31 जुलाई के बाद आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को उपलब्ध कराएं। वहीं, जो मतदाता किसी कारणवश निर्धारित समय में गणना प्रपत्र जमा नहीं करा पाएंगे, वे 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म-6 भरकर अपना नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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