मानसून में रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध

मध्य प्रदेश राज्य

उमरिया

(अमित दत्ता) जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर राखी सहाय ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संयुक्त जांच दल गठित किया है। यह दल प्राप्त शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करेगा और अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा।

जारी आदेश के अनुसार गठित दल में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (वन), अनुविभागीय अधिकारी (बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व), जिला परिवहन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सहायक खनि अधिकारी तथा प्रभारी खनि निरीक्षक शामिल रहेंगे।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि मानसून सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक जिले की सीमा में स्थित सभी रेत खदानों, रेत धारित नदी-नालों एवं घाटों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में गठित दल पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से शिकायत वाले स्थलों का निरीक्षण करेगा, अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को भेजेगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जारी ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) में स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ई-चेक गेट से गुजरने वाले खनिज वाहनों की सतत निगरानी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry