मनेन्द्रगढ़/एमसीबी
दिव्यांगजनों के सामाजिक पुनर्वास और आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग की दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दंपतियों को विवाह पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
योजना के अनुसार यदि एक दिव्यांग और एक सामान्य व्यक्ति का विवाह होता है तो 50 हजार रुपये, जबकि दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि संयुक्त रूप से एक बार प्रदान की जाएगी।
आवेदन के लिए आयु, विवाह, मूल निवास, आय, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, UDID नंबर, संयुक्त फोटो और बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम एक व्यक्ति का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना तथा निर्धारित आयु एवं अन्य पात्रता शर्तों का पालन आवश्यक है।
समाज कल्याण विभाग ने पात्र दिव्यांग दंपतियों से समय पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर अनुदान राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी।
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
