1601 से आएगी जरूरी सर्विस कॉल, TRAI ने बदला नियम; प्रमोशनल कॉल के लिए नहीं हो सकेगा इस्तेमाल

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नई दिल्ली
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने सोमवार को यूटिलिटी, कूरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की सर्विस और ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए 1601- सीरीज़ के फ़ोन नंबर शुरू किए हैं। 

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहक असली कॉल्स की पहचान कर सकें और उन्हें उन धोखेबाज़ों से बचाया जा सके जो आम 10-अंकों वाले मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके खुद को असली सर्विस और ट्रांज़ैक्शन कॉल करने वाली कंपनी का प्रतिनिधि बताते हैं. इससे इस तरह की वॉइस-बेस्ड बातचीत पर भरोसा बढ़ेगा। 

पहले चरण में, 1601 सीरीज़ बिजली वितरण कंपनियों, पानी की सप्लाई करने वाली कंपनियों, सिटी गैस कंपनियों, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स, कूरियर कंपनियों, पार्सल डिलीवरी सेवाओं और सामान की डिलीवरी करने वाली लॉजिस्टिक्स फर्मों के लिए उपलब्ध होगी। 

BFSI सेक्टर और सरकार की संस्थाओं के बीच होने वाले कम्युनिकेशन की अहम और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, यह निर्देश BFSI और सरकारी सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टरों के लिए जारी किया गया है, ताकि सर्विस और दूसरे सेक्टरों से आने वाली फाइनेंशियल बातचीत को आपस में मिलने से रोका जा सके। 

TRAI ने घोषणा की है कि 1601 नंबर सीधे योग्य कंपनियों को दिए जाएंगे, न कि बिचौलियों या एग्रीगेटर्स को. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नंबर देने से पहले कंपनियों की जांच करेंगे. इसके अलावा, TRAI ने पहले चरण में शामिल योग्य कंपनियों की ऑनबोर्डिंग और माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय की है। 

1601 नंबर का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि इन नंबरों का इस्तेमाल सिर्फ़ सर्विस और ट्रांज़ैक्शन के लिए ही किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी या संस्था द्वारा इन नंबरों का इस्तेमाल प्रमोशनल वॉइस कॉल के लिए नहीं किया जा सकता है। 

बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर की कंपनियों और सरकारी संस्थाओं द्वारा सर्विस और ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी कॉल्स के लिए 1600 सीरीज़ को अपनाने के बाद 1601 सीरीज़ आई है। 

 

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