पटना में जीरो माइल जाम से कब मिलेगी राहत? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी कार्ययोजना

राज्य

 पटना
राजधानी पटना के प्रवेश द्वार माने जाने वाले जीरो माइल चौराहे पर रोजाना लगने वाले भीषण जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि आखिर इस स्थायी ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह एवं न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

ट्रैफ‍िक जाम से हर दिन होती परेशानी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बीरेन्द्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि जीरो माइल के पूर्वी छोर पर लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है।

इससे इस महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरने वाले लोगों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाम के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ लोगों का समय भी बर्बाद हो रहा है।

अब 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महाधिवक्ता एसडी संजय को निर्देश दिया कि वह इस विषय को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखें और सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कराया जाए।

अदालत ने विशेष रूप से हलफनामे में जाम की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित कदमों और कार्ययोजना की जानकारी देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

जाम को लेकर हाईकोर्ट के सख्‍त रुख को देखते हुए आने वाले समय में जीरो माइल के जाम की व‍िभ‍ीष‍िका से राहत म‍िलने की उम्‍मीद बढ़ गई है।  

 

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