17 सवालों पर विवाद के बाद 5 हजार शिक्षक पदों की भर्ती अटकी, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई तक रोक

राज्य

जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल-1 पदों की नियुक्ति पर लगी अंतरिम रोक अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

परिणाम में बदलाव करना मुश्किल
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि इस चरण में नियुक्तियां देने से तीसरे पक्ष के अधिकार बन जाएंगे और बाद में भर्ती प्रक्रिया या परिणाम में बदलाव करना मुश्किल होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए चयन बोर्ड को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए नियुक्तियों पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रखी।

याचिका में कहा गया कि परीक्षा में 17 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। विशेषज्ञों की राय के बाद बोर्ड ने इनमें से 11 प्रश्न डिलीट कर दिए, लेकिन शेष विवादित प्रश्नों के उत्तरों को सही माना। इससे कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। चयन बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को लेवल-1 के करीब 5,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा 17 जनवरी 2026 को हुई थी।

करीब 5 हजार पदों पर निकली थी भर्ती
कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले साल 6 नवंबर 2025 को ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती लेवल-1 के करीब 5 हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित हुई थी। इसकी फाइनल आंसर-की 15 जून को जारी हुई थी। इसी के आधार पर बोर्ड ने 11 जून 2026 को भर्ती का परिणाम घोषित किया था। अब सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

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