रांची में अवैध बैंक्वेट हॉल पर शिकंजा, लाइसेंस मिलने तक संचालन बंद रखने का आदेश

राज्य

रांची
राजधानी में बिना लाइसेंस चल रहे बैंक्वेट हाल और विवाह भवनों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुंदाग के ढीपाटोली स्थित न्यू व्यू बैंक्वेट को निगम ने नोटिस जारी किया है। जांच में बैंक्वेट हाल का संचालन बिना जरूरी लाइसेंस के किए जाने की बात सामने आई।

निगम की टीम ने प्रतिष्ठान परिसर में नोटिस चस्पा कर संचालक को तीन दिन के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है।

जांच के दौरान पाया गया कि न्यू व्यू बैंक्वेट में विवाह और अन्य समारोहों के लिए बैंक्वेट हाल का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए नगर निगम से आवश्यक लाइसेंस नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, संचालक ने लाइसेंस लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब तक आवेदन भी नहीं किया था।

लाइसेंस मिलने तक संचालन बंद रखने का निर्देश
नगर निगम ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि नोटिस की तारीख से तीन दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लाइसेंस मिलने तक बैंक्वेट हाल का संचालन तत्काल बंद रखने को कहा गया है।

अन्य बैंक्वेट हाल भी निगम के रडार पर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई सिर्फ न्यू व्यू बैंक्वेट तक सीमित नहीं है। शहर में संचालित बैंक्वेट हाल, विवाह भवन, लाज, हास्टल और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों की जांच कराई जा रही है। निगम ने संचालकों से अपील की है कि वे संचालन से पहले जरूरी लाइसेंस लें और निर्धारित मानकों का पालन करें।

 

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