चंडीगढ़
हरियाणा के मेट्रो शहरों में एक मंजिल पर एक से अधिक मकानों में अब अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से उपभोक्ताओं की मांग तथा गुरुग्राम समेत कई जिला अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के बाद इस मुद्दे पर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा छह अक्टूबर को जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
हरियाणा के मेट्रो शहरों विशेषकर गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में विकसित हो रही ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में अक्सर एक फ्लोर पर एक से अधिक मकान हैं। वर्तमान में फ्लोर में केवल एक कनेक्शन दिया जा रहा है, जिस कारण अक्सर इन मकानों में रहने वाले लोगों के झगड़े होते रहते हैं। इस संबंध में गुरुग्राम की अदालत अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दे चुकी है।
झुग्गियों में भी बिजली कनेक्शन दिए जाने का प्रविधान
बिजली को जीवन का जरूरी हिस्सा मानते हुए सरकार ने वर्ष 2023 में बिल्डिंग कोड में बदलाव कर हरियाणा में अवैध कालोनियों तथा झुग्गियों में भी बिजली कनेक्शन दिए जाने का प्रविधान किया है।
इसी को आधार बनाते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक ही मंजिल पर निर्मित बहु-फ्लैटों या हरियाणा भवन संहिता के उल्लंघन में बनाए जा रहे फ्लैटों को बिजली कनेक्शन जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने हेतु हरियाणा विद्युत विनियामक बोर्ड के समक्ष याचिका दायर की है।
छह अक्टूबर को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता ने एक ही मंजिल पर निर्मित कई फ्लैटों के लिए अलग-अलग बिजली कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने और नियमों में उपयुक्त संशोधन करने की मांग की है। वर्तमान में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें एक ही फ्लोर पर बने एक से अधिक मकानों को अलग-अलग कनेक्शन दिए जा सकें।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास ऐसे ढेरों आवेदन तथा ज्ञापन हैं, जिनमें यह मांग उठाई गई है। एचईआरसी के समक्ष दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में छह अक्टूबर को जनसुनवाई आयोजित की है। इसमें आम जनता तथा संबंधित हित धारक भाग ले सकेंगे।
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