बिजली चोरी करने पर ईसागढ़ स्थित स्टोन क्रेशर की 37 लाख की बिलिंग

Spread the love

भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों कंपनी कार्यक्षेत्र में व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी कार्यक्षेत्र में बिजली के अवैध और अनाधिकृत उपयोग की रोकथाम पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। चेकिंग के दौरान अशोकनगर वृत्तांतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में विद्युत चोरी के 25 एवं धारा 126 में भार वृद्धि के 41 प्रकरण बनाए गए हैं। चेकिंग के दौरान ग्राम छपरा वितरण केन्द्र ईसागढ़ में महावीर सिंह यादव के 150 अश्वशक्ति के स्टोन क्रेशर द्वारा मीटर बायपास कर सीधे ट्रांसफार्मर से विद्युत चोरी पाए जाने पर विद्युत अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर 37 लाख 14 हजार 993 रूपये की बिलिंग की गई एवं तत्काल कनेक्शन को विच्छेदित किया गया।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिये है कि बकाया राशि वसूली, भार वृद्धि, कनेक्शनों के नियमितीकरण एवं विद्युत के अवैध और अनाधिकृत उपयोग की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। बिजली का अनाधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए। ऐसे परिसर जिनमें एक से अधिक विद्युत संयोजन विद्यमान हैं एवं एक से अधिक देयक प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे संयोजनों की जाँच की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संयोजनों को नियमितीकरण के साथ बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाए। कंपनी द्वारा 11 के.व्ही. फीडरवार एवं डीटीआरवार उपभोक्ता इंडेक्सिंग के सत्यापन किये जाने के भी निर्देश जारी किये गये हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत का अनाधिकृत और अवैध उपयोग न करें। उपभोक्ता बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

 

Related Articles

Back to top button