2014 के पहले रिटायर अफसरों, कर्मियों भी हायर पेंशन के हक़दार -हाईकोर्ट

भोपाल
हायर पेंशन के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को ढाई महीने में दूसरा झटका लगा है। वजह यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को आदेश देते हुए कहा है कि 2014 से पहले रिटायर हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रोकी गई हायर पेंशन फिर से चालू की जाए।
हायर पेंशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। करीब ढाई महीने पहले ऐसा ही एक फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी दिया था। बता दें कि देशभर में सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके करीब 24700 अधिकारी-कर्मचारी हैं। इनमें मप्र के 4300 कर्मचारी शामिल है। 1.16 करोड़ लोगों को तय मापदंड के अनुसार हायर पेंशन की पात्रता है।