पैगम्बर मोहम्मद पर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला, आरोपी ठाणे से गिरफ्तार

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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी निकेश राजू पश्ते जिले के भिवंडी शहर के संगमपाड़ा में एक 'माथाडी' कार्यकर्ता (थोक बाजार में कुली) है, जिसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। निजामपुरा थाने के अधिकारी ने कहा, "एक प्लंबर ने व्हाट्सऐप ग्रुप में पैगंबर पर की गई कथित आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट के बारे में पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि पोस्ट दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है।"

आरोपी पर इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
आधिकारिक बयान के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 (ए) (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं, उसके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना है), 499 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि भाजपा ने पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत और खाड़ी देशों में आक्रोश फैलने के कारण पांच जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। साथ ही दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नुपुर शर्मा इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुईं।

 

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