मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की विक्री रहेगी प्रतिबंधित

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सिंगरौली
जिले में पंचायतराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए तीन चरणों में मतदान कराये जा रहे हैं। दूसरे चरण में जनपद पंचायत देवसर में एक जुलाई शुक्रवार को मतदान होगा। तीसरे चरण में जनपद पंचायत चितरंगी में 8 जुलाई शुक्रवार को मतदान होगा। इन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने के तत्काल बाद मतदान केन्द्र में ही मतगणना की जायेगी। इन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व सभी तरह की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं ताड़ी की दुकाने पूरी तरह से बंद रहेगी।
    
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने मदिरा की विक्री के साथ-साथ इसके परिवहन पर भी प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लगाये गये हैं। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न होना है उन पंचायतों की सीमा से 5 किलो मीटर की परिधि में आने वाली शराब की दुकाने मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे पूर्व पूरी तरह से बंद रहेगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा जिला आबकारी अधिकारी को कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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