जयसिंहनगर: बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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जयसिंहनगर
जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर के द्वारा दंडिक प्रकरण क्र0 38/18 थाना जयसिंहपुर जिला शहडोल म0प्र0 के अपराध क्र0 405/2017 में आरोपी भूखन विश्वकर्मा पिता स्व. मोहन विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम अमझोर, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 376(1) में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये एवं 506 भाग-2 में एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में सषक्त पैरवी सी0पी0 मिश्रा सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0 द्वारा की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया दिनांक 08/11/2017 को 10 बजे दिन में झाड-फूंक करवाने के लिये शहडोल से ब्यौहारी के पास विजयसोता ग्राम के लिय बस से गयी थी, और रास्तें में मोबाईल से उसके बात अमझोर से आरोपी भूखन विश्वकर्मा से हुयी, जो उसका रिश्तेदइार है, वह बोला कि जयसिंहनगर तक बस से आओ, यहां से मोटरसायकल से विजयसोता चलेंगे, फरियादिया बस स्टैण्ड में आरोपी भूखन विश्वकर्मा से मिली, फिर उसके साथ विजयसोता पहुंचकर बंगाली बाबा से झाडफूंक करवायी फिर शाम 04ः30 बजे वापस घर के लिये चली , टेटका मोड पहंुचे तो आरोपी भूखन विश्वकर्मा ने अचानक मोटरयासकल को जंगल की ओर ले जाने लगा तब फरियादिया के पूछने पर आरोपी बोला कि इधर से जल्दी पहुंच जायेंगे। फिर कुछ दूर ले जाकर मोटरसाइकल रोक दिया और फरियादिया को पकडकर जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया और गलत काम (बलात्कार) किया। गलत काम करने के बाद धमकी दिया कि यदि किसी को बतायी तो जन से मार डालूगा और मोटरसायकल में बैठाकर जयसिंहनगर लाकर छोड दिया। जिसकी लिखित सूचना अभियोक्त्री द्वारा थाना जयसिंहनगर में दी गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और विचारण बाद आरोपी को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।

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