*मतगणना पत्र में काट-छाँट व अन्य त्रुटियों पर पीठासीन अधिकारी पर कार्यवाही

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*हो, पुनर्गणना कर घोषित करे रिजल्ट वरना सरपंच चुनाव का रिजल्ट होगा अस्वीकार

कटनी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि कटनी की विजयराघवगढ़  ग्राम पंचायत टिकरिया में काउंटिंग के बाद गणना पत्रक में काट-छाँट (ओवर राइटिंग) करने व अन्य त्रुटियों पर पीठासीन अधिकारी विपिन डेहरिया के खिलाफ कार्रवाई करें। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने आयोग को निर्देश दिए कि पुनर्गणना के अभ्यावेदन पर निर्णय लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 14 जुलाई के पहले आवेदन का निराकरण नहीं होता है तो इस ग्राम पंचायत के चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं करें। सरपंच प्रत्याशी जितेन्द्र पटेल ने याचिका दायर कर बताया कि
मतगणना के बाद जो गणना पत्रक दिया गया, उसमें काट-छाँट की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि मतगणना के समय कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी और उस दौरान भी काउंटिंग की गई। याचिकाकर्ता को एक वोट से पराजित बताया गया। प्रत्याशी ने तुरंत पुनर्गणना के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसे पोलिंग बूथ 46 के पीठासीन अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। अधिवक्ता ज्योतिषी ने कोर्ट में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें दो जगह पर ओवरराइटिंग की गई थी। इसके अलावा उसमें कुछ अन्य त्रुटियाँ भी थीं। कोर्ट ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है।

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