स्पाइसजेट का संचालन बंद करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

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नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल कर केंद्र और संबंधित प्रशासन को विमान कंपनी स्पाइसजेट के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। यह पीआईएल कंपनी के विमानों में हाल ही में उड़ानों के दौरान तकनीकी खामियां के कारण दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सोमवार को सुनवाई करेंगे।

इस पर चिंता जाहिर करते हुए याचिका में उन यात्रियों को किराया हर्जाना देने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिन्होंने खामियों के दौरान उस भयावह स्थिति का सामना किया। उन्होंने मौत के खौफ का सामना किया था।

अधिवक्ता राहुल भारद्वाज और उनके चार वर्षीय बेटे ने याचिका दायर कर स्पाइसजेट का संचालन तबतक बंद रखने का निर्णय लेने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कमीशन गठित करने के लिए नागरिक विमानन, डीजीसीए और अन्य को निर्देश देने की मांग की है।

 

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