राजस्थान: कोटा में तीन फीट ऊंची मृर्ति बनाने पर पुलिस ने लगाई रोक

राज्य

जयपुर
राजस्थान में कोटा पुलिस ने गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अन्नत चतुर्दशी पर प्लास्टर आफ पेरिस से बनाई जाने वाली मृर्तियों की ऊंचाई तीन फीट से ज्यादा नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हमेशा दस से बारह फी ऊंची मृर्ति बनाए जाने से चबल नंदी और किशोर सागर बांध में प्रदूषण फैलता है।अगर किसी निर्माता ने तीन फीट से ऊंची मूर्ति बनाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

जानकारी हो कि कोटा के जवाहर नगर पुलिय थाना द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मृर्तियों का विर्सजन चंबल नदी और किशोर सागर तालाब किया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। इससे जलीय जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मृर्ति निर्माताओं से कहा है कि प्लास्टर आफ पेरिस की मृर्ति तीन फीट ऊंची से ज्यादा नहीं बनाई जानी चाहिए । यदि किसी ने तीन फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति बनाई गई तो जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिसकर्मियों का कहना है कि राजस्थान में कोटा पुलिस ने गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अन्नत चतुर्दशी पर प्लास्टर आफ पेरिस से बनाई जाने वाली मृर्तियों की ऊंचाई तीन फीट से ज्यादा नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी निर्माता ने तीन फीट से ऊंची मूर्ति बनाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमेशा दस से बारह फी ऊंची मृर्ति बनाए जाने से चबल नंदी और किशोर सागर बांध में प्रदूषण फैलता है। मृर्तिकार पुलिस के नोटिस का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि करीब चार महीने पहले कोटा में धारा 144 लागू करते हुए बताया गया था कि यह कदम जिले में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया था। इस पर विवाद हुआ। बाद में आदेश बदले गए।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry