भोपाल
आइसक्रीम और बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी कंपनी टॉप एंड टाउन (Top N Town) से जुड़ी हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भोपाल की जिला अदालत ने हरीश रमानी और विजय रमानी को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, इन दोनों के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम-32 के उल्लंघन को लेकर कार्यवाई की गई है। इसको लेकर ही दोनों को सजा सुनाई गई है। क्योंकि टॉप एंड टाउन एक बड़ी कंपनी है।
इस कंपनी पर लोग काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन इस कंपनी के मालिक पर मीठी ब्रेड बोलकर कुछ और ही बेचने का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद जांच की गई तो दोनों दोषी पाए गए। ऐसे में दोनों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नितेंद्र सिंह तोमर ने सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश भर में टॉप एंड टाउन के कई आउटलेट है। वहीं भोपाल के न्यू मार्केट के आउटलेट में स्वीट ब्रेड का सैंपल मिसब्रांड मिलने के मामले में दोषी माना गया।
बताया जा रहा है कि पहले 2010 में न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन के आउटलेट से कुछ सैंपल लिए गए थे। जिसमें मिक्सिंग पाई गई। उसके बाद से ही इस पर कार्यवाई की जा रही है। वहीं अब फैसला सुनाया गया है। जिसमें आउटलेट के मालिक के साथ एक और पर 6 महीने की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दे, इस कंपनी की शुरुआत 1988 पर हुई थी। ऐसे में कई राज्यों में इस कंपनी के आउटलेट है। इतना ही नहीं मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश में भी इसके आउटलेट शामिल है।
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