बिजली कंपनी की 28 टीमों ने भोपाल शहर में की सघन चेकिंग

मध्य प्रदेश राज्य

विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत 169 प्रकरण बनाये गये
उपभोक्ताओं से अपील : विद्युत का अनधिकृत उपयोग न करें
भोपाल

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 169 प्रकरण बनाये गये है।

इस अभियान में कंपनी द्वारा भोपाल शहर के अधिक विद्युत हानियों वाले क्षेत्रों टीला जमालपुरा, शारदा कॉलोनी, काजी कैंप, सलीम चौक, गणगौर की बाबड़ी, अटल नेहरू नगर, शंकर नगर, शिव नगर एवं बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र में बिजली कंपनी की 28 टीमों ने सघन चेंकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में सीधे बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ एवं भार परिवर्तन के प्रकरण बनाये।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक शहर वृत्त भोपाल जाहिद अजीज खान ने बताया कि कंपनी द्वारा अवैध कनेक्शन की जांच और अनधिकृत बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत कार्यवाही की जा रही है। भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में आज कंपनी की 28 टीमों ने विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं में 169 प्रकरण बनाकर कार्यवाही की।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध को रोकें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 में बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों का प्रावधान है।

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