मानव बलि मामले में केरल पुलिस ने 89 दिन बाद दाखिल की पहली चार्जशीट

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कोच्चि (केरल)
केरल पुलिस ने 7 जनवरी को केरल मानव बलि मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने पद्मा की हत्या के संबंध में एर्नाकुलम में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। बता दें कि मानव बलि के नाम पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं एक अन्य पीड़ित रोजलिन की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल किया जाना बाकी है।
 
तीन लोग इस हत्या में आरोपी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में मोहम्मद शफी, भगवल सिंह और लैला भगवल सिंह के रूप में पहचाने गए तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के 89वें दिन चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने कहा कि हत्या, साजिश और अपहरण को अपराध के रूप में शामिल किया गया है, जबकि चार्जशीट में 150 गवाहों को नामजद किया गया है।
 
मानव बलि के नाम पर हुई महिलाओं की हत्या
गौरतलब है कि, काले जादू की रस्मों में मानव बलि के नाम पर दो महिलाओं की क्रूर तरीके से हत्या करने के आरोप में तीनों आरोपियों को पिछले साल 11 अक्टूबर को कोच्चि शहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। घटना 6 जून और 26 सितंबर की है। दो मृत महिलाओं पद्मा और रोसलिन के अवशेष पठानमथिट्टा जिले में सिंह और लैला के आवास के पास के गड्ढों से खोदकर निकाली गईं थी।

पैसे का दिया था झांसा
पुलिस रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक, 26 सितंबर को शफी ने लॉटरी टिकट बेचने वाली 52 साल की पद्मा से संपर्क किया और 15000 रुपये का झांसा दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक मदद करने के नाम पर इन महिलाओं को बुलाया गया और फिर अपहरण कर उनकी 24 घंटे में हत्या कर दी गई। इनके शवों को टुकड़े-टुकड़े कर घर के पीछे ही दबा दिया गया।

यही नहीं, आरोपितों द्वारा इनके टुकड़े खाने का भी संदेह जताया गया था। इस बर्बर हत्‍याकांड का खुलासा करते हुए कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सी नागराजू ने बुधवार को कहा कि केरल के पथानामथिट्टा जिले में चौंकाने वाली 'मानव बलि' दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी उर्फ रशीद है, जिसे अपने पीड़ितों को चोट पहुंचाने से सुख मिलता था।

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