खंडवा प्रशासन ने उठाया कदम, 20 फरवरी तक भारी वाहनों की एंट्री बैन

मध्य प्रदेश राज्य

खंडवा

सीहोर की घटना से सबक लेते हुए खंडवा जिला प्रशासन ने ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा कदम उठाया है. जिला प्रशासन ने 20 फरवरी तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अति व्यस्त मार्ग खंडवा-इंदौर पर महाशिवरात्रि के दौरान ट्रैफिक होने से जाम की स्थिति बन सकती है. जाम से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए भारी वाहनों का आवागमन रोका गया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे. ऐसे में उनकी सभी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूप कुमार सिंह का आदेश है कि महाशिवरात्रि 20 फरवरी तक जिले में मनाया जायेगा.

सीहोर की घटना से खंडवा जिला प्रशासन ने लिया सबक

ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान और दर्शन करने खंडवा समेत आसपास के जिलों से लगभग 2 लाख श्रद्धालु आएंगे. खंडवा जिले के बेहद व्यस्त इंदौर सड़क मार्ग पर भारी और हल्के वाहन का आवागमन निरंतर चलता रहता है. श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और केंद्रीय मोटरयान नियम 1994 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 20 फरवरी तक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा.

20 फरवरी रात 10 बजे तक नहीं चल सकेंगे भारी वाहन

बुरहानपुर की ओर से खंडवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन ग्राम देशगांव, धामनोद होते हुए एबी रोड तक पहुंचेंगे और इंदौर से चलने वाले वाहन खरगोन जिले से होते हुए खंडवा के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर गंतव्य तक पहुंचेंगे. आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन जैसे दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी वाहन, विद्युत मंडल के काम में शामिल वाहन, एलपीजी पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मंड में सब्जी ले जाने वाले वाहन और यात्री बसें संचालित होंगी. कलेक्टर का आदेश 20 फरवरी रात 10 बजे तक प्रभावशील रहेगा.

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