भोपाल
राज्य शासन ने प्रदेश की कृषि उपज मंडियों की कार्यप्रणाली में प्रक्रियात्मक सुधार के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनिम, 1972 में संशोधन के लिए सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिये समिति गठित की है। कृषि उपज विपणन के वर्तमान परिदृश्य और डिजिटलाइजेशन के कारण में सुधार आवश्यक हैं।
समिति में अवर सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास आर.के. गणेशे, संयुक्त संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड आर.पी. चक्रवर्ती, सहायक संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड पीयूष शर्मा, संयुक्त संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड अविनाश पाठे, सहायक संचालक/सचिव कृषि उपज मंडी करूणेश तिवारी और कृषक प्रतिनिधि कैलाश सिंह ठाकुर एवं अरूण कुमार सोनी को रखा गया है।
समिति द्वारा विषयवस्तु पर विचार कर 6 माह की अवधि में सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही कार्यवाही के दौरान विभिन्न प्रभावित पक्षों-मंडी अधिकारी/कर्मचारी, कृषक, व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, हम्माल-तुलावटी से सुझाव भी प्राप्त किए जा सकेंगे।
वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मंडी अधिनियम में संशोधन, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार तथा मंडी अधिनियम में आवश्यक संशोधन अनुरूप मंडी उप विधि में संशोधन, मंडी अधिनियम/मंडी उपविधि के दांडिक प्रावधानों के युक्तियुक्तकरण, वर्तमान में विकसित ऑनलाइन प्रणाली को ध्यान में रखकर मंडी अधिनियम/मंडी उपविधि में सुसंगत संशोधन, अनुज्ञप्ति प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन और विभिन्न कृषक, व्यापारी, हम्माल-तुलावटी संगठन से प्राप्त ज्ञापनों में प्रस्तावित कार्यवाही एवं सुधार के संबंध में समिति परीक्षण करेगी।
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