मंदसौर
लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कानून एवं व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । मंदसौर जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लाइसेंस धारी ही क्यों न हो।
कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी/संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद ना तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना, रैली या बंद में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अपने क्षेत्राधिकार में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन की अनुमति प्रदान करेंगे।
यह आदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/पुलिस/विशेष पुलिस अधिकारी (सी.आई.एस.एफ.), बीएसएफ या सुरक्षा बल, जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए तैनात किया गया है उन पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
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