कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; जुर्माना भी लगाया, शौचालय में चाकू दिखाकर बच्ची के साथ किया अनाचार

छत्तीसगढ़ रायपुर

जांजगीर चांपा.

चांपा थाना क्षेत्र की रहने वाली पांच साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।

पॉक्सो लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता नाबालिग बच्ची की मां ने चांपा थाने में 12 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया था कि वह गांव में निवास करती हैं। उसके पति के तीन भाई हैं, जो एक ही मकान में अलग-अलग निवास करते हैं। उसकी पांच साल की बेटी नर्सरी में पढ़ाई करती है। 11 अप्रैल 2023 को रात करीब 7.30 बजे उसने घर में बताया कि उसी शाम करीब 5.45 बजे आरोपी चिमन लाल देवांगन ने चाकू दिखाकर शौचालय में अनाचार किया।

घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी मां को दी। पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी के रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ धारा 376,506 भादवि और धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कार आरोपी चिमन लाल देवांगन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज गया था। विवेचना पूर्ण उपरांत अभियोजन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं, अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry