वकीलों से नामांकन शुल्क के नाम पर 750 रुपए से अधिक नहीं ले सकते राज्य बार काउंसिल, कोर्ट ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश राज्य

जबलपुर

अब नये नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को भारी भरकम नामांकन शुल्क की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने नई अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत सामान्य व ओबीसी वर्ग के नवीन अधिवक्ताओं को साढ़े सात सौ रुपये व अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के अधिवक्ताओं को मात्र 125 रुपये ही नामांकन शुल्क की अदायगी करनी होगी। उक्त जानकारी एसबीसी के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता व वाइस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने पत्रवार्ता में दी।

मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमेन आरके सिंह सैनी ने बताया कि नवीन अधिवक्ता नामांकन फार्म मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की वेबसाइट से ऑनलाइन निकालकर परिषद के कार्यालय में जमा कर सकेंगे। जिसके तहत उन्हें उक्त शुल्क की अदायगी करनी होगी। इसके लिये एसबीसी कार्यालय में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नवीन अधिवक्ताओं का नामांकन किया जा सके। अधिवक्ता नामांकन फार्म के साथ ही साथ अब पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा और मार्कशीट एवं अन्य सभी दस्तावेजों का वेरीफिकेशन कराये जाने के उपरांत ही नवीन अधिवक्ताओं का नामांकन पूर्ण होगा।  सैनी ने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन से अब अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का नामांकन नहीं हो सकेगा और न्यायालय परिसर में एक स्वच्छ वातावरण रहेगा।

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