हरियाणा
हरियाणा की सैनी सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम-से-कम ₹9,000 होगी। इसके लिए 2016 से पहले के रूल्स को रिवाइज किया गया है।
नए संशोधन के तहत, राज्य सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50% तय की जाएगी। इसके साथ ही उनके आश्रितों (परिवार) को 30% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन की गणना 1 जनवरी 1986 के वेतन के आधार पर करने का नया फार्मूला जारी किया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन अब कम-से-कम ₹9,000 सुनिश्चित हो रही है।
हरियाणा के फाइनेंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह नया नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माना जाएगा।इस कदम से उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिनका जीवन पेंशन पर निर्भर है। खासकर ग्रामीण परिवारों में, जहां पेंशन उनकी मुख्य आय होती है, अब उन्हें नियमित और स्थिर पेंशन मिलेगी।
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