हरियाणा
हरियाणा सरकार ने संविदा (ठेका) पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब इन महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक छुट्टियां (CL) दी जाएंगी। पहले पूरे साल में केवल 10 CL मिलती थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर सालाना 22 CL हो जाएगी। यह नई व्यवस्था मेडिकल लीव से अलग होगी। यानी महिला कर्मचारियों को पहले की तरह 10 दिन की मेडिकल लीव अलग से मिलती रहेगी।
HKRNL के तहत सभी महिला कर्मचारियों पर होगा लागू
यह नियम हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के अंतर्गत नियुक्त सभी संविदा महिला कर्मचारियों पर लागू होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर से एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
संविदा नीति 2022 में संशोधन
हरियाणा सरकार ने यह बदलाव संविदा तैनाती नीति 2022 में संशोधन करते हुए किया है। 26 अक्टूबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन (नं. 16/91/2021-4HR-III) के तहत, सभी संविदा कर्मचारियों को अब एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन आकस्मिक अवकाश और 10 दिन चिकित्सा अवकाश मिलेगा। महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से हर महीने 2 CL मिलेंगी।
संविदा कर्मचारियों में 30% महिलाएं
राज्य में करीब 1.28 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। ये महिला कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निकायों में सेवाएं दे रही हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे निर्देश
कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों और निकायों के प्रमुख अधिकारियों को यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
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