जमानत से इनकार: झारखंड HC ने नहीं मानी छवि रंजन की अपील

राज्य

रांची
झारखंड उच्च न्यायालय ने जमीन घोटाला मामले के आरोपित रांची के पूर्व उपयुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।

उच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने से छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञातव्य है कि इससे पहले रांची पीएमएलए कोटर् ने छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने उच्च न्यायालय में जमानत देने की गुहार लगाई थी।

उल्लेखनीय है कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।

 

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